उज्जैन(मुकेश कुमार कुन्हारे )न्यायालय श्रीमान संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. लखन पिता मोहन भोई, उम्र 23 वर्ष, निवासी- पारस नगर, भैरूगढ जिला उज्जैन 02. संजू उर्फ संजय पिता मोहन, उम्र 26 वर्ष, 03. राहुल पिता करणसिंह, उम्र 23 वर्ष 04. गोविंद पिता मांगीलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासीगण- ग्राम नानाखेडी उज्जैन को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 49, 50, 51 में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है घटना दिनांक 16.02.2020 को शाम 09ः30 बजे पुलिस थाना नानाखेड़ा से रवाना होकर हमराह फोर्स मय पंचान निकेश पाटीदार के चारूदत्त चौराहा शांति पैलेस होटल के ठीक सामने पहंुचा देखा तो वहा पर एक बिना नम्बर की मोटर सायकल सीडी डीलक्स लेकर चार लड़के खडे़ थे तथा एक लडके ने मोटर सायकल पर अपना काला वाला झोला हाथ में लेकर खड़ा था। घेराबंदी कर के दबीश दी काला झोला लेकर खड़े हुये लड़के से नाम पूछा तो अपना नाम लखन पिता मोहन भोई निवासी पारस नगर भैरूगढ़ थाने के सामने उज्जैन का होना बताया। दबिश देते समय लखन पुलिस की पकड में आ गया था उसका झोला खुलवाकर देखा तो उसमें एक दो मुहं वाला दुर्लभ प्रजाति का सॉंप रेड सेन्ड बोआ रखा हुआ था रेड सेन्ड बोआ को निकलवा कर उसकी लम्बाई नापी तो 47 इंच लंबा निकला वजन तोलने पर 1 किलो 4.67 ग्राम का होना पाया गया 2 मुंह के सॉंप के संबंध में लखन से पूछताछ की तो कोई संतोषजन जवाब दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज पेश किये। दो मुंह के सॉप का 5 लाख में सौदा करने के लिए किसी ग्राहक का इंतजार करना बताया। और अन्य तीन 1. संजू उर्फ संजय 2. राहुल 3. गोविंद मौके से भाग गये थे, बाद में पकडे गये थे। रेड सेन्ड बोआ को आमतौर पर स्थानीय भाषा में चकलोन भी कहते है। यह दुर्लभ प्रजाति का सॉंप रेड सेन्ड बोआ के 5 लाख में सौदा करने के लिए किसी ग्राहक का इंतजार करना बताया। अभियुक्तगण को थाना नानाखेड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था, जिसका विरोद्ध अभियोजन अधिकारी श्री प्रशांत त्रिवेदी एडीपीओ द्वारा तर्क किये कि यह सरीसृप की वर्ग में आता है और यह प्रजाति संकटापन्न एवं तुप्तप्राय प्राणी जाती प्रजातियों मे आता है। वन्य प्राणी संरक्षण के अनुसार रेड सेन्ड बोआ को schedule IV type में रखा गया है। इस दुर्लभ प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एक करोड से उपर का माना जाता है एवं लोग अंधविश्वास के कारण इस दुर्लभ प्रजाति का शिकार कर रहे है एवं इस प्रजाति पर विलुप्त होने का संकट गहरा गया। अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत त्रिवेदी, ए.डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई।