देवास नगर निगम मे पुराने क्षैत्र रहेगें सीमावृद्धि जो की गई थी अधिसूचना निरस्त


देवास/ पूर्व महापौर सुभाष शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति मे बताया कि कांग्रेस सरकार मे कांग्रेस नेताओ के दबाव मे हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र की तीन पंचायत एवं 8 गॉव जौडे गये थे। दावे आपत्ति मे विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार, सांसद महेन्द्रसिह सोलंकी एवं मेरे द्वारा स्वंय एवं 32 पार्षदो द्वारा ओर भा.ज.पा. कार्यकर्ताओ ओर तीन ग्राम पंचायतो के ग्रामसभा के प्रस्ताव के माध्यम से कुल 58 अपत्ति दर्ज की गई थी। लेकिन कांग्रेस नेताओ ने अधिकारियो पर दबाव बनाकर बिना दावे आपत्ति के निराकरण के बावजूद सीमा वृद्धि से वार्डो के विस्तार का प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करवा दी गई। इस अधिसूचना के खिलाफ मेरे स्वंय ने भी हाईकोर्ट इन्दौर/जबलपुर मे रीट पिटिशन दायर की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था जिला प्रशासन ने स्वीकार किया कि नियमो का पालन नही किया ओर न ही दावे आपत्तियो का निराकरण किया गया। इस बाबद जिला प्रशासन द्वारा म.प्र. शासन को अधिसूचना निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। जिला प्रशासन के निवेदन पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमंाक 45 दिनांक 5 फरवरी 2020 मे प्रकाशित की गई थी वह अधिसूचना राज्य शासन द्वारा 28 मई 2020 को निरस्त कर दिया गया है। अत: देवास नगर निगम की पूर्व की स्थिती बहाल की गई है एवं महापौर के चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होगें इस बाबद प्रस्ताव केबिनेट से पास हो चुका है जो आगामी विधानसभा सत्र मे सदन के समक्ष प्रस्तुत होगा। इस बाबद एक प्रतिनिधी मंडल, सांसद श्री महेन्द्रसिह सोलंकी, विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार एवं मे स्वंय एक प्रतिनिधी मंडल के साथ दोनो ही विषय पर माननीय मुख्यमंत्री  शिवराजसिह चौहान से मुख्यमंत्री निवास मे मुलाकात की गई ओर इसमे यहां समस्त कार्यवाही की गई है।