पथ विक्रेता अपना पंजीयन 25 जून तक अवश्य करावें

देवास/ कोविड-19 महामारी अन्तर्गत लॉक डाउन के दौरान फुटपाथ, हाथ ठेला चालक, फेरी वाले व्यवसाय कर अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने वालो की आर्थिक स्थिती खराब होने पर इन पथ विक्रेतोओ को फिर से अपना व्यवसाय करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी असंगठित आत्म निर्भर योजना प्रारंभ की है। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने इस संबंध मे जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वार्डवार दल गठित कर कर्मचारियो की ड्युटी लगाई जाकर 25 जून तक एक अभियान चलाया जाकर संपूर्ण वार्डो के समस्त पथ विक्रेताओ का ऑन लाईन पंजीयन mp online     कियोस्क व नगर निगम के केन्द्रो मल्हार स्मृति मंदिर, विक्रमसभा भवन, ईटावा बस स्टेण्ड व गोया मे किया जा रहा है। आयुक्त ने आगे बताया कि शहर के पथ व्यवसाईयो के रोजगार एवं उनकी आजीविका के मद्देनजर इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राहियो को बैंक के माध्यम से 10 हजार रूपये तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।  mp urban.gov.in  पर जाकर मुख्यमंत्री असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते है। पोर्टल पर नगर निगम सीमा क्षेत्र मे पूर्व मे किये गये सर्वे अनुसार समस्त पथ विक्रताओ (शहरी फेरी वालो) का पुन: पंजीयन किया जाना है। पंजीयन होने पर पथ विक्रेताओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराना है। पंजीयन होने से वार्ड के पथ विक्रेताओं की संख्या बढ एवं घट सकती है। सर्वे के दौरान नये काम मिलने पर उपलब्धता के आधार पर जोडे जावेगें। आयुक्त ने शहर के पथ विक्रेताओ से अपील की है कि वे एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क अथवा निगम के केन्द्रो मे अपना पंजीयन 25 जून तक आवश्यक रूप से कराकर शासन की योजना का लाभ लेवें।